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चेक बाउंस मामले में भाजपा के पूर्व सांसद को दो वर्ष की कैद और 2.97 करोड़ रुपये का जुर्माना
Sat, 03 Oct 2020 11:33 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 03 Oct 2020 11:33 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पीटीआई
गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व लोकसभा सदस्य को चैक बाउंस होने के एक मामले में दो साल की कैद और 2.97 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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कलोल में प्रधान वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश डी एस ठाकुर ने यह आदेश भी दिया कि सुरेंद्रनगर के पूर्व सांसद देवजी फतेपुरा यदि जुर्माने की 2,97,10,000 रुपये की राशि में से 2.97 करोड़ रुपये का भुगतान फरियादी प्रभात सिंह ठाकुर को नहीं कर पाए तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। ठाकुर के वकील भानु पटेल ने यह जानकारी दी।
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पटेल ने कहा कि फतेपुरा का 14,85,000 रुपये का चैक बाउंस हो गया था और पूर्व सांसद ने इस संबंध में भेजे गये एक नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद ठाकुर अदालत पहुंचे। पटेल ने कहा कि फतेपुरा ने 2018 में एक भूमि सौदे के सिलसिले में ठाकुर से यह राशि ली थी और उसे लौटाने के लिए चैक दिया था। यह सौदा हो नहीं सका था। फतेपुरा 2014 में सुरेंद्रनगर से लोकसभा चुनाव जीते थे लेकिन भाजपा ने 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया था।
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