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Karnataka: कर्नाटक में अब शराब खरीदने के लिए 21 वर्ष उम्र जरूरी, वापस लिया 18 साल वाला मसौदा
Wed, 18 Jan 2023 10:58 PM IST
निर्मल कांत
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 18 Jan 2023 10:58 PM IST
सार
आबकारी विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा, कर्नाटक आबकारी (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) नियम, 1967 के नियम 10 (1) (ई) के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उस प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें राज्य में शराब खरीदने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी नियम था। राज्य के आबकारी विभाग ने फैसले के लिए जनता, संगठनों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 की धारा 36 (1) (जी) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है।
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विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा, हालांकि, कर्नाटक आबकारी (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) नियम, 1967 के नियम 10 (1) (ई) के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।
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अधिनियम और नियमों में उम्र से संबंधित इस विरोधाभास को दूर करने के लिए विभाग ने कहा, कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1965 और उसके तहत बनाए गए नियम में अनावश्यक पहलुओं की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार 'अठारह वर्ष' शब्द को 'इक्कीस वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'इक्कीस वर्ष' शब्दों के स्थान पर रखने का प्रस्ताव करने के लिए 9 जनवरी को मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की गई है।
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इसमें कहा गया है, ''आयु सीमा को 21 साल से घटाकर 18 साल करने वाले मसौदे को लेकर जनता, संघों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए... कर्नाटक आबकारी (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) नियम, 1967 के नियम 10 (1) (ई) में संशोधन करने और 21 साल शब्दों के स्थान पर अठारह साल शब्दों को बदलने के लिए प्रकाशित मसौदा नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।