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कार्रवाई: जिस पोस्ट के लिए ट्विटर ने लॉक किया था राहुल गांधी का अकाउंट, अब फेसबुक-इंस्टाग्राम ने भी उसे कर दिया ब्लॉक
Fri, 20 Aug 2021 02:44 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्रा
Updated Fri, 20 Aug 2021 02:44 PM IST
सार
इससे पहले राहुल गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में फेसबुक ने कहा था, ‘‘आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिये जो पोस्ट की है वह आईपीसी की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत गैरकानूनी है।"
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी।
- फोटो : एएनआई
विस्तार
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस पोस्ट को हटा दिया है, जिसमें रेप पीड़िता और उसके परिजनों की कथित तौर पर पहचान उजागर हुई थी। मामले में फेसबुक के प्रवक्ता ने बताया कि हमने पोस्ट इसलिए हटाई, क्योंकि इसके जरिए हमारी पॉलिसी का उल्लंघन हो रहा था। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मंगलवार को ही बताया था कि दोनों प्लेटफॉर्म ने राहुल को इस पोस्ट को खुद से हटाने की चेतावनी भी दी थी।
बता दें कि इंस्टाग्राम फेसबुक के स्वामित्व वाली इकाई है। इससे पहले राहुल गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में फेसबुक ने कहा, ‘‘आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिये जो पोस्ट की है वह किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 288ए के तहत गैरकानूनी है। एनसीपीसीआर के नोटिस के मुताबिक, आपसे इस पोस्ट हटाने के लिए आग्रह किया जाता है।’’
एनसीपीसीआर ने पिछले हफ्ते ही फेसबुक से कहा था कि वह दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़िता नौ साल की बच्ची के माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करे। गत चार अगस्त को एनसीपीसीआर ने ट्विटर से इसी मामले में राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस नेता का अकाउंट बंद (लॉक) कर दिया था, हालांकि शनिवार को उनका अकाउंट बहाल (अनलॉक) हो गया।
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एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है। राहुल गांधी ने हाल ही में बच्ची के माता-पिता की तस्वीर साझा की थी और परिवार के लिए न्याय की मांग में साथ खड़े रहने का ऐलान किया था।
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बता दें कि इंस्टाग्राम फेसबुक के स्वामित्व वाली इकाई है। इससे पहले राहुल गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में फेसबुक ने कहा, ‘‘आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिये जो पोस्ट की है वह किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 288ए के तहत गैरकानूनी है। एनसीपीसीआर के नोटिस के मुताबिक, आपसे इस पोस्ट हटाने के लिए आग्रह किया जाता है।’’
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एनसीपीसीआर ने पिछले हफ्ते ही फेसबुक से कहा था कि वह दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़िता नौ साल की बच्ची के माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करे। गत चार अगस्त को एनसीपीसीआर ने ट्विटर से इसी मामले में राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस नेता का अकाउंट बंद (लॉक) कर दिया था, हालांकि शनिवार को उनका अकाउंट बहाल (अनलॉक) हो गया।
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एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है। राहुल गांधी ने हाल ही में बच्ची के माता-पिता की तस्वीर साझा की थी और परिवार के लिए न्याय की मांग में साथ खड़े रहने का ऐलान किया था।