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वसूली कांड: परमबीर सिंह मामले में ठाणे के सीपी का डीजीपी को पत्र- दो विशेष अभियोजकों में से एक को हटाया जाए
Sat, 27 Nov 2021 01:42 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई,मुंबई
पीटीआई,मुंबई
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 27 Nov 2021 01:42 PM IST
सार
शुक्रवार को ठाणे कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के कोर्ट में उपस्थित होने के बाद उनके खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया था।
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परमबीर सिंह
- फोटो : ANI
विस्तार
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित ठाणे के पुलिस आयुक्त जय जीत सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में दो विशेष लोक अभियोजकों में से एक की नियुक्ति रद्द करने का आग्रह किया है। ठाणे नगर पुलिस थाने में परमबीर सिंह की उपस्थिति के बाद 11 अक्तूबर को लिखे गए पत्र की चर्चा मीडिया में चल रही है।
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जानें पुलिस कमिश्नर ने क्या लिखा पत्र में
पत्र में कहा गया है कि हमारे अनुरोध के अनुसार, अधिवक्ता शेखर जगताप को नौ अगस्त, 2021 को मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इसकी नियुक्ति की थी। लेकिन हमें पता चला है कि राज्य के कानून और न्यायपालिका विभाग ने 30 सितंबर, 2021 को इसी मामले में अधिवक्ता प्रदीप घरात को भी विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। पुलिस कमिश्नर ने आगे लिखा कि मामले की जांच अंतिम चरण में है। एक सप्ताह में चार्जशीट दाखिल की जानी है और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस स्तर पर यह स्पष्ट नहीं है कि विशेष लोक अभियोजक को क्यों बदला गया। उन्होंने आगे पत्र में कहा कि दो विशेष लोक अभियोजक होने से मामला प्रभावित होगा। इसलिए, हम आपसे मामले में अधिवक्ता प्रदीप घरात की नियुक्ति को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।
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शुक्रवार को ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में पेश हुए थे परमबीर सिंह
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह शुक्रवार को उनके और 28 अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में ठाणे नगर पुलिस स्टेशन के समक्ष पेश हुए। यह मामला इस साल जुलाई में बिल्डर और सट्टेबाज केतन तन्ना द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।
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