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SC: मुख्तार अंसारी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुरक्षा उपाय जारी रखे यूपी सरकार

Tue, 16 Jan 2024 06:22 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Tue, 16 Jan 2024 06:22 PM IST
सार

माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा उपाय जारी रखने के आदेश दिए हैं। 

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Ensure Mukhtar Ansari not visited with any unforeseen situation: SC directs UP
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा उपाय जारी रखने के निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े चार्ट पर कोई खामी नहीं पाई है। न्यायमूर्ति हृषिकेष रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्तार अंसारी की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था। उमर अंसारी ने अपनी याचिका में पिता को राज्य से बाहर किसी अन्य जेल में भेजने की मांग की थी। 
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संतुष्टि के बाद भी हम लापरवाही नहीं कर सकते-कोर्ट
उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने पीठ के सामने मुख्तार अंसारी से जुड़े लंबित मामलों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था का विवरण रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि हमने उन मामलों का विवरण दिया है, जिनकी जांच हो रही है। जिसके बाद पीठ ने कहा कि हम सुरक्षा व्यवस्था को देख काफी संतुष्ट हैं। हालांकि पीठ ने कहा कि तमाम उपायों के बावजूद कई चीजें हो रही हैं। हम इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी किया जा रहा है, उसे जारी रखा जाए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित करने का आग्रह किया था। 
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सुरक्षा उपायों को जारी रखने के निर्देश- कोर्ट
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंताओं को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को सभी सुरक्षा उपायों को जारी रखने का निर्देश देते हैं, ताकि आरोपी को किसी भी तरह का अप्रत्याशित स्थिति से न निपटना पड़े। याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर कर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की।
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