{"_id":"5d7793c68ebc3e939e46f4ab","slug":"enforcement-directorate-notice-to-daughter-of-congress-leader-dk-shivakumar-money-laundering-accused","type":"story","status":"publish","title_hn":"मनी लांड्रिंग के आरोपी कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की बेटी को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मनी लांड्रिंग के आरोपी कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की बेटी को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस
Tue, 10 Sep 2019 05:45 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 10 Sep 2019 05:45 PM IST
विज्ञापन
डीके शिवकुमार (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी बेटी को नोटिस भेजा है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रिमांड पर हैं।
ईडी ने सितंबर 2018 में शिवकुमार और दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया सहित कुछ अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। पिछले साल आयकर विभाग द्वारा शिवकुमार के खिलाफ बंगलूरू की विशेष कोर्ट में दायर आरोप पत्र के आधार पर दर्ज इस केस में करोड़ों की टैक्स चोरी और हवाला लेन-देन का आरोप था।
विज्ञापन
इससे पहले डीके शिवकुमार से परिजनों की मुलाकात का समय बढ़ाने से सोमवार को अदालत ने इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी शिवकुमार व उनके परिजनों के आसपास नहीं रहेगा। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने शिवकुमार की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने निर्देश में कहा कि मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी वहां नहीं रहेगा। अदालत ने शिवकुमार को शेव कराने की अनुमति भी दे दी। अदालत ने शिवकुमार और परिजनों को 30 मिनट मुलाकात की अनुमति दी थी।
विज्ञापन
Enforcement Directorate (ED) has sent a notice to DK Shivakumar’s daughter in connection with the money laundering case against him. (File pic) pic.twitter.com/tzbGbG5X0c
— ANI (@ANI) September 10, 2019
विज्ञापन
ईडी ने सितंबर 2018 में शिवकुमार और दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया सहित कुछ अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। पिछले साल आयकर विभाग द्वारा शिवकुमार के खिलाफ बंगलूरू की विशेष कोर्ट में दायर आरोप पत्र के आधार पर दर्ज इस केस में करोड़ों की टैक्स चोरी और हवाला लेन-देन का आरोप था।
विज्ञापन
इससे पहले डीके शिवकुमार से परिजनों की मुलाकात का समय बढ़ाने से सोमवार को अदालत ने इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी शिवकुमार व उनके परिजनों के आसपास नहीं रहेगा। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने शिवकुमार की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने निर्देश में कहा कि मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी वहां नहीं रहेगा। अदालत ने शिवकुमार को शेव कराने की अनुमति भी दे दी। अदालत ने शिवकुमार और परिजनों को 30 मिनट मुलाकात की अनुमति दी थी।