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एल्गार परिषद केस: ज्योति जगताप को SC से राहत नहीं, जमानत रद्द होने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित

Thu, 21 Sep 2023 02:25 PM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: यशोधन शर्मा Updated Thu, 21 Sep 2023 02:25 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट से एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता ज्योति जगताप को राहत नहीं मिल रही है।  उनकी जमानत न देने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका अभी भी सुनवाई का इंतजार कर रही है। 

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Elgar Parishad case Jyoti Jagtap plea Supreme Court adjourned for four weeks news update
Jyoti Jagtap - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट से एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता ज्योति जगताप की मुश्किलें बरकरार हैं। कोर्ट ने उनकी जमानत से इनकार करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को गुरुवार को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

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जगताप ने उच्च न्यायालय के 17 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का मामला "प्रथम दृष्टया सच" था और वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जो कि प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन द्वारा रची गई।
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न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने जगताप की ओर से अदालत में पेश वकील अपर्णा भट्ट द्वारा एनआईए के हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामले को स्थगित कर दिया।
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शीर्ष अदालत ने जगताप को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। 28 जुलाई को, न्यायमूर्ति बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वे पांच साल से हिरासत में थे।

क्या है पूरा मामला
बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत ने 4 मई को  जगताप की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से जवाब मांगा था। एचसी ने कहा था कि जगताप कबीर कला मंच (केकेएम) समूह का एक सक्रिय सदस्य था, जिसने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित "एल्गार परिषद" सम्मेलन में अपने मंचीय प्रदर्शन के दौरान न केवल "आक्रामक, बल्कि अत्यधिक उत्तेजक नारे लगाए थे। "

कोर्ट ने कहा था कि हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता (जगताप) के खिलाफ आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने, प्रयास करने, वकालत करने और उकसाने के एनआईए के आरोपों को प्रथम दृष्टया सच मानने के लिए उचित आधार हैं।

हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को किया था खारिज
एनआईए के मुताबिक, केकेएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का मुखौटा संगठन है। इसके बाद हाई कोर्ट ने कार्यकर्ता-सह-गायिका द्वारा उनकी जमानत से इनकार करने वाली विशेष अदालत के फरवरी 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया था।


2017 एल्गार परिषद सम्मेलन पुणे शहर के मध्य में स्थित 18वीं सदी के महल-किले, शनिवारवाड़ा में आयोजित किया गया था। केकेएम के अन्य सदस्यों के साथ सम्मेलन में गाने और उत्तेजक नारे लगाने के आरोपी जगताप को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह मुंबई की बायकुला महिला जेल में बंद हैं।

जांचकर्ताओं के अनुसार, सम्मेलन में कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण 1 जनवरी, 2018 को पुणे के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़क उठी थी।

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