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पुडुचेरी स्थानीय चुनाव: मद्रास हाई कोर्ट की राज्य चुनाव आयोग को चेतावनी, कहा- रोक देंगे चुनाव प्रक्रिया 

Thu, 30 Sep 2021 10:14 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई Published by: Amit Mandal Updated Thu, 30 Sep 2021 10:14 PM IST
सार

पीठ ने पुडुचेरी के मुथियालपेट विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय विधायक की एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते समय कड़ी टिप्पणी की। 

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Election process will be stayed if no satisfactory reply, HC tells Pondy SEC
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में स्थानीय निकायों के लिए आगामी चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने में विसंगतियों से नाराज मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को पुडुचेरी राज्य चुनाव आयोग को चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी।

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मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पहली पीठ ने चेतावनी जारी करते हुए मामले को शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बेंच ने कहा कि अगर चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब देने में विफल रहता है, तो स्थगन दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि चुनाव पूरी तरह अराजकता की स्थिति में करना अच्छा नहीं होगा। 
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पीठ पुडुचेरी के मुथियालपेट विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय विधायक जे प्रेगाश कुमार की एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित कर रही थी, जिन्होंने इस साल 23 अगस्त की अधिसूचना और पुडुचेरी एसईसी की 22 सितंबर की एक प्रेस विज्ञप्ति को रद्द करने की मांग की थी।  
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पीठ ने बुधवार को यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने एक गंभीर विसंगति दिखाई है कि पुडुचेरी में नगर पालिका चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों का चयन कैसे किया गया है, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा 4 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। 

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