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कोरोना के बीच चुनाव: रैलियों और डोर-टू-डोर प्रचार करने की अनुमति, मानने होंगे ये नियम

Fri, 21 Aug 2020 08:20 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 21 Aug 2020 08:20 PM IST
सार

चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान होने वाले चुनावों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी इन दिशा-निर्देशों में आयोग ने महामारी से बचाव के लिए हर पक्ष पर खासा ध्यान दिया है और उसी हिसाब से चुनाव संपन्न करने की क्रियाविधि बताई है।

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Election Commission Guidelines for conducting elctions during Covid-19 Pandemic Election campaign and polling facilities
चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

विस्तार

कोरोना काल में चुनाव को लेकर कई सवाल लोगों के मन में थे। इसी साल नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और तब तक कोविड-19 महामारी के जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि चुनाव कैसे होंगे और पार्टियां प्रचार कैसे करेंगी। 

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आयोग ने अपने दिशा-निर्देशों में इन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। चुनाव प्रचार के लिए आयोग ने पार्टियों को डोर-टू-डोर कैंपेन और रैलियों के आयोजन की अनुमति दे दी है। आयोग ने इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश भी दिया है।  
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डोर-टू-डोर प्रचार करने की अनुमति
आयोग ने प्रत्याशी समेत पांच लोगों के समूह को घर-घर जाकर (डोर-टू-डोर) प्रचार करने की अनुमति होगी। इन पांच लोगों में प्रत्याशी के सुरक्षा कर्मी को शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जनसभाओं और रैलियों के आयोजन की भी अनुमति होगी। 
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चुनाव प्रचार के लिए रोड शो को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी वाहनों का काफिला हर पांच वाहनों के बाद टूटना चाहिए। पहले यह संख्या 10 वाहन थी। साथ ही वाहनों के दो काफिलों के बीच अंतर 100 मीटर की दूरी के स्थान पर आधे घंटे का अंतर होना चाहिए।

मतदाता केंद्रों पर होंगी ये व्यवस्थाएं
मतदान से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन का सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मतदाताओं के तापमान की जांच पोलिंग स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा कर्मी करेंगे। 

अगर पहली बार में किसी व्यक्ति का तापमान दिशा-निर्देशों में तय तापमान से अधिक मिलता है तो दो बार और जांच की जाएगी। इसके बाद भी तापमान अधिक बना रहता है तो व्यक्ति को एक टोकन/प्रमाणपत्र दिया जाएगा और उससे मतदान के अंतिम घंटे में आने को कहा जाएगा। 

मतदाताओं के लिए होगा प्रतीक्षा क्षेत्र
टोकन वितरण के लिए सहायता डेस्क होगी। ये डेस्क पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरण करेगी जिससे लोगों को पंक्ति में न लगना पड़े। पोलिंग स्टेशन परिसर के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र बनाया जाएगा। यहां कुर्सी और दरी आदि उपलब्ध रहेगी। 

हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर साबुन और पानी की उपलब्ध रहेगा। हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए। पोलिंग स्टेशन पर ऐसे मतदाताओं के लिए मास्क रखे जाएंगे  जो मास्क नहीं पहने होंगे।

दस्ताने पहनकर वोट देंगे मतदाता
पोलिंग स्टेशनों पर कोविड-19 से जागरूकता संबंधी पोस्टर लगाए जाएंगे। मतदाता की पहचान करने की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता होने पर मतदाता को मास्क हटाना होगा। चुनाव अधिकारी के समक्ष केवल एक ही मतदाता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आने का नियम होगा। 


मतदान करने के दौरान मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाता को दस्ताना उपलब्ध कराया जाए। बूथ के अंदर उचित स्थानों पर सैनिजाइर रखे जाएं और मतदाताओं से उनका इस्तेमाल करने को कहा जाए।

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