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ED: डंकी रूट से US गए भारतीयों पर खुलासा, एन्क्रिप्टेड मोड में बात करते थे एजेंट, नकली इमिग्रेशन स्टैंप जब्त

Sun, 13 Jul 2025 03:34 PM IST
शिव शुक्ला डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला Published by: शिव शुक्ला Updated Sun, 13 Jul 2025 03:34 PM IST
सार

ईडी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा बीएनएस 2023 (पूर्ववर्ती आईपीसी 1860) और आव्रजन अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। तलाशी के दौरान, विभिन्न विदेशी देशों के नकली इमिग्रेशन स्टैंप, वीजा टेम्पलेट, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं।

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ED Disclosure on Indians who went to US via Donkey Route, agents used to talk in encrypted mode
ED - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने फरवरी 2025 में अमेरिका से निकाले गए भारतीयों से संबंधित 'डंकी रूट' मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब और हरियाणा के मानसा, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में 7 स्थानों पर 11 जुलाई को छापेमारी की थी। तलाशी अभियान के दौरान कई बातें सामने आई हैं। आरोपी एजेंट, अमेरिका में रह रहे अपने समकक्षों से एन्क्रिप्टेड मोड में बात करते थे। इनके कब्जे से ईडी ने नकली इमिग्रेशन स्टैंप और दूसरी सामग्री बरामद की है। उक्त तलाशी अभियान, ईडी द्वारा 9 जुलाई के तलाशी अभियान के दौरान प्राप्त निष्कर्ष और साक्ष्यों पर आधारित था।

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ईडी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा बीएनएस 2023 (पूर्ववर्ती आईपीसी 1860) और आव्रजन अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। तलाशी के दौरान, विभिन्न विदेशी देशों के नकली इमिग्रेशन स्टैंप, वीजा टेम्पलेट, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं। यह भी पता चला है कि विदेशी देशों के जाली उत्प्रवास टिकट और वीजा टेम्पलेट टिकटों का इस्तेमाल, विदेश यात्रा करने के इच्छुक प्रवासियों के वीजा/रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए किया जाता था। इस तरह के हेरफेर किए गए वीजा रिकॉर्ड के साथ, प्रवासियों ने विदेश यात्रा करने और वहां बसने के लिए एजेंट द्वारा तैयार किए गए जोखिम भरे 'डंकी रूट' को चुना था।
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जाली उत्प्रवास टिकटों का इस्तेमाल नकली वीजा तैयार करने के लिए किया गया। उसी का इस्तेमाल डोनरों की विदेश यात्राओं के लिए किया गया। इस मामले में जो विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि खोजे गए व्यक्ति अवैध 'डंकी रूट' व्यवसाय से नियमित तौर पर अपराध की आय में शामिल थे। ईडी ने जब विभिन्न बिचौलियों, ट्रैवल एजेंटों, भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों के व्यापक नेटवर्क की जांच की तो पाया गया कि ट्रैवल एजेंट जो नियमित व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं, वे भी इस तरह के कदाचार में लिप्त हैं। 
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कुछ ट्रैवल एजेंट उचित होर्डिंग बोर्ड के बिना अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वे गुप्त तरीके से काम करते हैं। यह नेटवर्क कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त करता है, जिनमें से ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं जो उचित दस्तावेजों के बिना लोगों को विदेश भेजने के अपने अवैध कारोबार के लिए विदेश में रह रहे हैं। मुख्य रूप से, ये एजेंट और बिचौलिए निर्वासित लोगों को कानूनी मार्गों पर भेजने का झूठा आश्वासन देते थे। एजेंटों के पास अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर पाए गए हैं। वे व्हाट्सएप चैट और अन्य एन्क्रिप्टेड मोड के माध्यम से अपने विदेशी समकक्षों के साथ संवाद करते थे।

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