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MIB: प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक का मसौदा प्रस्ताव जारी, एक माह तक दे सकेंगे सुझाव

Sat, 11 Nov 2023 05:53 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 11 Nov 2023 05:53 AM IST
सार

मसौदा प्रस्ताव में मौजूदा समय में देश में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अन्य नीति निर्देश भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के कारण केबल टीवी के नियमों और मूलभूत संचालन प्रारूप में बदलाव की आवश्यकता है।

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Draft proposal of Broadcasting Services Regulation Bill release
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का मसौदा प्रस्ताव जारी किया। प्रस्तावित मसौदा विधेयक देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक समेकित ढांचे का प्रावधान करता है। इसमें प्रसारण सेवाओं को एकीकृत करने और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही को बढ़ाने का प्रावधान है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रस्तावित मसौदे पर लोगों से 30 दिन के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां देने के लिए कहा है।

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मसौदा प्रस्ताव में मौजूदा समय में देश में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अन्य नीति निर्देश भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के कारण केबल टीवी के नियमों और मूलभूत संचालन प्रारूप में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि व्यापार में आसानी के साथ पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। बिल में छह अध्याय और 48 खंड रखे गए हैं। इसमें जुर्माना और प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर आत्मानुशासन पर जोर दिया गया है, लेकिन गंभीर उल्लंघन की दिशा में कड़े दंड और जुर्माने का भी प्रावधान है। प्रसारकों और वितरण प्लेटफार्मों पर ऑपरेटरों की ओर से प्रोग्राम और विज्ञापन कोड का पालन करना बढ़ाना आवश्यक है। इसमें तालमेल को बढ़ाते हुए मौजूदा अस्पष्ट नियामक ढांचे को एक नए व्यापक कानून से बदलने की जरूरत है।

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पीएम के विजन के तहत बिल : ठाकुर
ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यवसाय करने में आसानी और जीवन गुजारने में झंझटों से मुक्त जीवन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, हमें प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक का मसौदा पेश करने पर गर्व है। इस महत्वपूर्ण कानून से हमारे प्रसारण क्षेत्र का नियामक ढांचा आधुनिक बनेगा। यह पुराने कानूनों और नियमों के साथ उनके दिशानिर्देशों को एकीकृत, भविष्य-केंद्रित दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करेगा। इससे तकनीकी उन्नति और सेवाओं का विकास होगा।

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