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दिव्यांग को विमान से उतारने के मामले में स्पाइसजेट पर 10 लाख का जुर्माना

Fri, 13 May 2016 05:06 AM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली
एजेंसी/ नई दिल्ली Updated Fri, 13 May 2016 05:06 AM IST
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Disembark handicapped girl case, Spice Jet fined for 10 Lakhs
प्लेन - फोटो : demo pics

 सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को स्पाइसजेट को एक यात्री के नुकसान के लिए उसे 10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। मामले में 2012 में स्पासजेट ने मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित एक महिला को जबरन विमान से उतार दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘पूरी तरह से संवदेनशीलता की कमी’ का मामला बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिव्यांग यात्राी जीजा घोष को ‘उचित, निष्पक्ष और बेहतर देखभाल’ नहीं दी गई, जिसकी उन्हें दरकार थी। साथ ही उन्हें विमान से उतारने का निर्णय अनावश्यक था।  जस्टिस एके सिकरी और आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि हमारे निष्कर्षों के मुताबिक, स्पाइसजेट ने इस मामले में कठोरता से काम लिया और नियमों का उल्लंघन किया।इससे घोष को मानसिक और शारीरिक तकलीफ उठानी पड़ी।
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अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो स्पाइसजेट देगा। घोष को कोलकाता में स्पाइसजेट की फ्लाइट से 19 फरवरी 2012 को उतार दिया गया था। वह एक कांफ्रेंस में हिस्सा लेने गोवा जा रही थीं।

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