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Ayodhya: राम मंदिर स्थल को बुद्ध विहार घोषित करने की मांग, याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Fri, 03 Feb 2023 03:05 PM IST
अभिषेक दीक्षित राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 03 Feb 2023 03:05 PM IST
सार

याचिका में कहा गया था कि 16वीं शताब्दी में उस स्थान पर बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले उस स्थल पर बौद्ध धर्म से संबंधित संरचनाएं और कलाकृतियां थीं, जिन्हें मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था।

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Demand to declare Ayodhya Ram temple site as Buddha Vihar Supreme Court refuses to consider petition Updates
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या में जिस भूमि पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसे 'अयोध्या बुद्ध विहार' घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता विनीत मौर्य का तर्क था कि उस स्थल से बौद्ध कलाकृतियां मिली थीं और इस तथ्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में अपने 2010 के फैसले में दर्ज किया था। इसलिए उस भूमि को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम की धारा- 3 और 4 के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक पुरातात्विक स्थल के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने, हालांकि कहा कि शीर्ष अदालत ने अयोध्या के फैसले में मामले को निपटाया था। पीठ ने मौर्य से कहा कि या तो वह याचिका वापस ले लें अन्यथा याचिका खारिज कर दी जाएगी। जिसके बाद मौर्य में याचिका वापस ले ली।
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याचिका में कहा गया था कि 16वीं शताब्दी में उस स्थान पर बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले उस स्थल पर बौद्ध धर्म से संबंधित संरचनाएं और कलाकृतियां थीं, जिन्हें मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था।

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