फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Delhi HC to hear detailed arguments in ed plea challenging Robert Vadra bail

ईडी ने हाईकोर्ट से कहा: हिरासत में लेकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत

Thu, 26 Sep 2019 01:04 PM IST
अजय सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अजय सिंह Updated Thu, 26 Sep 2019 01:04 PM IST
विज्ञापन
Delhi HC to hear detailed arguments in ed plea challenging Robert Vadra bail
रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बृहस्पतिवार को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि पैसे के लेन-देन की कड़ियों से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है। ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा अपने खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

विज्ञापन


वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है, वह उसके सामने पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो प्रश्न किए, उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करने का यह अर्थ नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं।
विज्ञापन


दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अंतिम बहस के लिए पांच नवंबर की तिथि तय की। निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीदारी में मनी लांड्रिंग का आरोप है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed