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हाईकोर्ट से राकेश अस्थाना को झटका, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज

Fri, 11 Jan 2019 03:08 PM IST
शशांक गौर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शशांक गौर Updated Fri, 11 Jan 2019 03:08 PM IST
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Delhi HC rejects plea of devendra kumar rakesh asthana of quashing fir against them
Rakesh Asthana - फोटो : PTI
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में दोनों ही अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
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न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने सीबीआई के उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से भी इंकार किया।

उच्च न्यायालय ने यह फैसला अस्थाना, कुमार और प्रसाद की याचिकाओं पर सुनाया। इन तीनों ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं।
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हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई है।

सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाये थे।


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