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हाईकोर्ट से राकेश अस्थाना को झटका, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज
Fri, 11 Jan 2019 03:08 PM IST
शशांक गौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शशांक गौर
Updated Fri, 11 Jan 2019 03:08 PM IST
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Rakesh Asthana
- फोटो : PTI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में दोनों ही अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने सीबीआई के उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से भी इंकार किया।
उच्च न्यायालय ने यह फैसला अस्थाना, कुमार और प्रसाद की याचिकाओं पर सुनाया। इन तीनों ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं।
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हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई है।
सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाये थे।
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Delhi High Court dismisses the plea filed by CBI's Spl Director Rakesh Asthana and DySP Devender Kumar plea seeking quashing of FIR filed against them pic.twitter.com/zSmYoZlzsl
— ANI (@ANI) January 11, 2019विज्ञापन
न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने सीबीआई के उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से भी इंकार किया।
उच्च न्यायालय ने यह फैसला अस्थाना, कुमार और प्रसाद की याचिकाओं पर सुनाया। इन तीनों ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं।
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हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई है।
सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाये थे।