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मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत
Wed, 23 Oct 2019 02:54 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Wed, 23 Oct 2019 02:54 PM IST
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होटल पहुंचे डीके शिवकुमार
- फोटो : ANI
कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। वह 25 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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Delhi High Court grants bail to the Karnataka Congress leader DK Shivakumar on a personal bond of Rs 25 lakh in connection with a money laundering case. He was currently in judicial custody and his bail plea was rejected by the trial Court earlier. pic.twitter.com/hejoZ9D1y0
— ANI (@ANI) October 23, 2019
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शिवकुमार ने 30 सितंबर को जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में शिवकुमार को चार सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने शिवकुमार की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था।
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