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फेरा उल्लंघन केस: माल्या को 18 दिसंबर तक कोर्ट में होना होगा पेश, वरना घोषित होगा अपराधी

Wed, 08 Nov 2017 06:03 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला
टीम डिजिटल/ अमर उजाला Updated Wed, 08 Nov 2017 06:03 PM IST
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Delhi court to declare absconding Vijay Mallya in FERA case

भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या जल्द ही अपराधी घोषित हो सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने विदेशी विनिमय अधिनियम (फेरा)  में गड़बड़ी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेहरावत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि प्रक्रिया शुरू करने के लिए वह कदम उठाए। 

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कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कहा है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई शुरू करे। साथ ही यह भी कहा कि माल्या को 18 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना होगा अगर वह इस तारीख पर हाजिर नहीं होते तो उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। 
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पढ़ें- पैराडाइज पेपर्स: जानिए विजय माल्या और नीरा राडिया समेत 714 भारतीयों में किस-किस का नाम शामिल
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प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक माल्या पर आरोप है कि उन्होंने 1996, 1997, 1998 में लंदन व दूसरे यूरोपीय देशों में होने वाली फॉर्मूला वन रेस में उसकी कंपनी का लोगो दिखाने के लिए दो लाख डॉलर की धनराशि गलत तरीके से दी थी। ईडी का मानना है कि यह पैसा भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना अदा किया गया जो कि फेरा एक्ट का उल्लंघन है।

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