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मानहानि केस: केजरीवाल को लगा झटका, कोर्ट ने भेजा समन

Mon, 06 Mar 2017 08:56 PM IST
amarujala.com- presented by: मोहित
amarujala.com- presented by: मोहित Updated Mon, 06 Mar 2017 08:56 PM IST
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defamation case: court summons Kejriwal on plea of subhash chandra
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली की अदालत ने सोमवार को राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा की मानहानि की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने माना कि केजरीवाल के खिलाफ साफ तौर पर कई सारे सबूत हैं जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 500(मानहानि) के तहत उन्हें तलब किया जा जाएगा।'

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कोर्ट ने केजरीवाल को 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि पिछले साल ऐस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने नोटबंदी के दौरान केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मुकद्दमे की मांग की थी और सभी आरोपों को झूठा बताया था।

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केजरीवाल ने नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया था

defamation case: court summons Kejriwal on plea of subhash chandra

चंद्रा ने याचिका में सवाल उठाए थे कि 'सीएम केजरीवाल ने पिछले साल 11 नवंबर को एक प्रेस कांफ्रेस में पत्रकारों से बातचीत में उन पर झूठे, मनगढ़ंत और अपमान करने वाले आरोप लगाए थे। उन झूठे आरोपों से उनकी छवि को बहुत खराब हुई है, उन्होंने बिना किसी तार्किक आधार और सबूतों के आरोप लगाए जिनसे उनकी मानहानि हुई है।'

बता दें कि केजरीवाल ने पिछले साल नोटबंदी को आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के फैसले से कई उधोगपतियों को फायदा पहुंचाएगा जिसमें एक नाम सुभाष चंद्रा का भी था।  

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