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मानहानि मामला: केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात कोर्ट के समन को दी चुनौती; 26 जुलाई की पेशी से राहत की मांग

Tue, 25 Jul 2023 11:09 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Tue, 25 Jul 2023 11:09 PM IST
सार

पुनरीक्षण याचिका में आप के दोनों नेताओं ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने समन आदेश पारित करके कानूनी त्रुटि की है। इसमें यह भी कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 199 में के मुताबिक, मानहानि की शिकायत केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है।

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Defamation case: Arvind Kejriwal and Sanjay Singh challenge Gujarat court summons for July 26 appearance
सीएम अरविंद केजरीवाल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से राहत की मांग की है। उन्होंने इस मामले में 26 जुलाई को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए मंगलवार को अहमदाबाद में सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। 

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मंगलवार को दोनों नेताओं  की पुनरीक्षण याचिकाओं पर सत्र अदालत के न्यायाधीश एजे कनानी ने गुजरात सरकार और गुजरात विवि को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी।  
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अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने की ये मांग
अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने सीआरपीसी की धारा 397 के तहत अलग-अलग पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की थी। ये सत्र अदालतों को किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच करने के लिए किसी निचली अदालत की कार्यवाही के रिकॉर्ड को मांगने और जांच करने की अनुमति देती है।
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पुनरीक्षण याचिका में आप के दोनों नेताओं ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने समन आदेश पारित करके कानूनी त्रुटि की है। इसमें यह भी कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 199 में के मुताबिक, मानहानि की शिकायत केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है। दोनों आप नेताओं ने सत्र अदालत के न्यायाधीश से उनकी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करने और समन आदेश को रद्द करने और रद्द करने और मजिस्ट्रेट की अदालत की कार्यवाही की जांच करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि इस मामले में दर्ज की गई मुख्य मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया जाए। 

गुजरात विश्वविद्यालय की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था मामला
आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेताओं के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।  गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द किए जाने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

क्या कहा गया है शिकायत में?
शिकायत में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलनों और ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए "अपमानजनक" बयान दिए। इसमें कहा गया कि गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थीं और उनका उद्देश्य विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। 


क्या कहा था केजरीवाल और संजय सिंह ने?
शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई और केजरीवाल के हवाले से की गई कुछ टिप्पणियां इस प्रकार हैं: "यदि कोई डिग्री है और यह वास्तविक है, तो इसे क्यों नहीं दिया जा रहा है?" उनकी दूसरी टिप्पणी में कहा गया था, वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह फर्जी हो सकती है और 'यदि प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उसका छात्र देश का पीएम बन गया। विश्वविद्यालय के अनुसार, संजय सिंह ने कहा था कि 'वे (जीयू) पीएम की फर्जी डिग्री को असली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।' शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि केजरीवाल और सिंह के बयानों से किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाएगा कि जीयू नकली और फर्जी डिग्रियां जारी करता है।

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