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Excise Duty: बगैर इथेनॉल के पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का फैसला टला

Sun, 02 Oct 2022 04:55 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 02 Oct 2022 04:55 AM IST
सार

बायो-डीजल के मिश्रण के बिना बिक्री वाले डीजल पर यह शुल्क छह महीने बाद एक अप्रैल 2023 से लागू होगा। सरकार इथेनॉल एवं बायो-डीजल के मिश्रण वाले ईंधन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिना मिश्रण वाले पेट्रोल एवं डीजल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी में है।

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Decision to impose additional excise duty on petrol and diesel without ethanol postponed
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उद्योग जगत को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने बिना मिश्रण के बिक्री वाले पेट्रोल और डीजल पर दो रुपये प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने के फैसले को टाल दिया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार रात को जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि इथेनॉल की मिलावट के बिना बिकने वाले पेट्रोल पर अब अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एक महीने बाद नवंबर से लागू होगा।

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वहीं, बायो-डीजल के मिश्रण के बिना बिक्री वाले डीजल पर यह शुल्क छह महीने बाद एक अप्रैल 2023 से लागू होगा। सरकार इथेनॉल एवं बायो-डीजल के मिश्रण वाले ईंधन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिना मिश्रण वाले पेट्रोल एवं डीजल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी में है लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए उद्योग समुदाय को अधिक समय देने की कवायद के तौर पर समयसीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।

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