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फैसला: सड़क हादसे में गई थी जान, ठाणे के डिलीवरी वाले के परिवार को 51.56 लाख मुआवजा 

Sat, 16 Apr 2022 09:03 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 16 Apr 2022 09:03 PM IST
सार

ठाणे के एमएसीटी अध्यक्ष अभय जे मंत्री ने टक्कर मारने वाले टेम्पो के मालिक अल जुबेर एक्सपोर्टर और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को पीड़ित परिवार को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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Death was lost in a road accident 51 lakh compensation to the family of Thane delivery person
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

घर घर खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी मैन की सड़क हादसे में मौत के बाद महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण ने परिवार को 51.56 लाख का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। उसके दुपहिया वाहन का हादसा 2019 में हुआ था। 

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ठाणे के एमएसीटी अध्यक्ष अभय जे मंत्री ने टक्कर मारने वाले टेम्पो के मालिक अल जुबेर एक्सपोर्टर और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को पीड़ित परिवार को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसमें दावा दाखिल करने से अब तक साढ़े सात फीसदी की दर से ब्याज भी चुकाना होगा। 
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एमसीएटी ने 2 अप्रैल को आदेश सुनाया था, जिसे शनिवार को अपलोड किया गया। हादसे में मारे गए रोहित सिंह की पत्नी अपनी सास और एक बेटे के साथ मीरा रोड में रहते हैं। पीड़ित परिवार ने 70.26 लाख का दावा किया था। जज ने अपने आदेश में 21.56 लाख रुपये डिलीवरी मैन की पत्नी, 20 लाख रुपये बच्चे और 10 लाख रुपये उसकी बुजुर्ग मां के लिए तय किया। 

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