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Hindi News ›   India News ›   Culture Ministry issues new SOPs for cultural events amid Coronavirus Pandemic

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी, बिना मास्क प्रवेश नहीं

Thu, 15 Oct 2020 10:56 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 15 Oct 2020 10:56 PM IST
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Culture Ministry issues new SOPs for cultural events amid Coronavirus Pandemic
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पूरी सुरक्षा के साथ आयोजित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने गुरुवार को नई मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कीं। मंत्रालय ने कलाकारों और अन्य स्टाफ के लिए वैध कोविड निगेटिव प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही बिना मास्क के दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध का निर्देश जारी किया और कहा है कि दर्शकों के लिए केवल 50 फीसदी सीटों की अनुमति रहे।

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ये मानक संचालन प्रक्रियाओं का थिएटर प्रबंधन और कार्यक्रम आयोजकों को पालन करना होगा। इसके साथ-साथ मनोरंजन या क्रिएटिव एजेंसी, कलाकार और ऑडिटोरियम किराये पर लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए या  किसी भी खुले या बंद स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी इनका पालन अनिवार्य रहेगा।
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इसके अनुसार टिकट भुगतान के लिए या जारी करने के लिए या जांच के लिए स्पर्श रहित डिजिटल भुगतान माध्यम का इस्तेमाल किया जाए। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए ग्राहकों के संपर्क की जानकारी टिकट बुकिंग के समय ही दर्ज करनी होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। 

दिशानिर्देशों में दर्शकों के लिए मास्क पहनने को अनिवार्य कहा गया है और उन्हें कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी हर समय सुनिश्चित करनी होगी। आयोजकों को कार्यक्रम से पहले और बाद में स्थल को सैनिटाइज कराना होगा। स्थल के प्रवेश और निकास द्वार पर उन्हें सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। 


मंत्रालय ने कहा, सभी बाहरी कलाकारों, क्रू सदस्यों समेत लाइटिंग, साउंड, मेकअप और कॉस्ट्यूम उपलब्ध कराने वालों को सलाह दी जाती है कि वह कार्यक्रम स्थल पर संबंधित अधिकारियों के पास अपनी वैध कोरोना निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह जांच कार्यक्रम की तारीख से सात दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
 

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