फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   CRPF to have aggressive role to control illegal mining in Meghalaya: High Court

Meghalaya: मेघालय में अब अवैध खनन करना पड़ेगा भारी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद CRPF की होगी आक्रामक भूमिका

Wed, 15 Feb 2023 01:52 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, शिलांग
पीटीआई, शिलांग Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 15 Feb 2023 01:52 PM IST
सार

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में खनन पर रोक लगाने के लिए सीआरपीएफ की अधिक आक्रामक भूमिका हो सकती है।

विज्ञापन
CRPF to have aggressive role to control illegal mining in Meghalaya: High Court
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन को नियंत्रित और निगरानी करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि खनन पर रोक लगाने के लिए सीआरपीएफ की अधिक आक्रामक भूमिका हो सकती है। उच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार को राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन की प्रभावी निगरानी और जांच के लिए आवश्यक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की संख्या इंगित करने का भी निर्देश दिया।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मंगलवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीके कटकेय को नियंत्रण और निगरानी के तौर-तरीकों पर काम करने का निर्देश दिया। बनर्जी ने कहा कि राज्य, जो अब तक प्रतिबंध को लागू करने या अवैध परिवहन की जांच करने में अप्रभावी रहा है, को आगे की निगरानी में कम भूमिका दी जाती है और इस संबंध में सीआरपीएफ की अधिक आक्रामक भूमिका हो सकती है।
विज्ञापन


डिप्टी सॉलिसिटर-जनरल ने अदालत को दिया जवाब
सीआरपीएफ की तैनाती की लागत पर अदालत के सवाल के जवाब में, डिप्टी सॉलिसिटर-जनरल ने अदालत को बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भूमिका प्रतिष्ठानों और इमारतों की रक्षा करना है, न कि वास्तव में पुलिस का काम करना। हालांकि, उन्होंने सूचित किया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य पुलिस द्वारा आमतौर पर निभाए जाने वाले पुलिसिंग संबंधी दायित्वों के संवर्धन के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उक्त बल की कंपनियां और बटालियन शिलांग और गुवाहाटी दोनों में उपलब्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


आजीविका को लेकर भी अदालत ने राज्य सरकार को दिया आदेश
खनन क्षेत्रों में लोगों की आजीविका की कमी से नाराज अदालत ने राज्य सरकार को उन लोगों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने अवसरों के अभाव में खतरनाक खनन विधियों का सहारा लिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed