{"_id":"643d5ad3f30ff5ca7500af2e","slug":"crowdfunding-misuse-case-court-grants-bail-to-saket-gokhale-in-case-of-misuse-of-funds-raised-through-crowdfu-2023-04-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Crowdfunding Misuse Case: कोर्ट ने साकेत गोखले को जमानत दी, क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाए धन के दुरुपयोग का मामला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Crowdfunding Misuse Case: कोर्ट ने साकेत गोखले को जमानत दी, क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाए धन के दुरुपयोग का मामला
Mon, 17 Apr 2023 08:13 PM IST
शिवेंद्र तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवेंद्र तिवारी
Updated Mon, 17 Apr 2023 08:13 PM IST
सार
टीएमसी नेता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
साकेत गोखले
- फोटो : Social Media
विस्तार
‘क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाए धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्राउडफंडिंग यानी ऑनलाइन लोगों से धन जुटाने के मामले में साकेत गोखले को जमानत दे दी। जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने साकेत गोखले को राहत देते हुए कहा कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
साकेत गोखले को अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
विज्ञापन
साकेत गोखले को अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
विज्ञापन