{"_id":"688ece6f0d1a3283e907d2e8","slug":"criminal-case-against-telangana-minister-konda-surekha-on-ktr-defamation-case-2025-08-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Telangana: अदालत के आदेश पर तेलंगाना की मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज, केटीआर ने दर्ज कराई थी शिकायत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Telangana: अदालत के आदेश पर तेलंगाना की मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज, केटीआर ने दर्ज कराई थी शिकायत
Sun, 03 Aug 2025 08:35 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 03 Aug 2025 08:35 AM IST
सार
कोंडा सुरेखा ने कथित तौर पर फिल्म अभिनेत्री समांथा और अभिनेता नागा चैतन्या के तलाक के लिए पूर्व मंत्री केटीआर को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा भी कई अन्य निराधार आरोप लगाए थे। केटीआर के वकील ने तर्क दिया कि ये बयान निराधार थे और दुर्भावना से दिए गए थे।
विज्ञापन
केटीआर और कोंडा सुरेखा
- फोटो : एएनआई
विस्तार
हैदराबाद की एक अदालत ने तेलंगाना सरकार की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मुकदमा भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री केटी रामाराव की मानहानि की शिकायत पर दर्ज किया गया है।
अदालत ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया
नामपल्ली कोर्ट ने केटीआर की शिकायत के बाद इस मामले में पर्याप्त प्रारंभिक सबूतों की समीक्षा के बाद, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया है कि आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और 21 अगस्त तक मंत्री सुरेखा को नोटिस दिया जाए।
क्या है मानहानि का मामला
मानहानि का यह मामला पिछले साल अक्तूबर का है, जब मंत्री कोंडा सुरेखा द्वारा केटीआर को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की गई थी। कोंडा सुरेखा ने कथित तौर पर फिल्म अभिनेत्री समांथा और अभिनेता नागा चैतन्या के तलाक के लिए पूर्व मंत्री केटीआर को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा भी कई अन्य निराधार आरोप लगाए थे। केटीआर के वकील ने तर्क दिया कि ये बयान निराधार थे और दुर्भावना से दिए गए थे। इन बयानों से केटीआर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- इंडिगो थप्पड़कांड: घटना के बाद लापता हुआ पीड़ित असम में मिला, परिवार ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अदालत ने बयान का वीडियो साक्ष्य भी स्वीकार किया
कोंडा सुरेखा की कानूनी टीम ने शिकायत के न्यायाधिकार और स्वीकार्यता को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन अदालत ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। अदालत ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश का हवाला दिया जिसमें मामले पर सुनवाई करने के न्यायालय के अधिकार की पुष्टि की गई थी। अदालत ने सबूत के तौर पर मंत्री के विवादित बयान का वीडियो भी स्वीकार कर लिया, जो एक पेन ड्राइव में है। इससे पहले केटीआर ने कोंडा सुरेखा को नोटिस भेजकर उनके बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी।
विज्ञापन
अदालत ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया
नामपल्ली कोर्ट ने केटीआर की शिकायत के बाद इस मामले में पर्याप्त प्रारंभिक सबूतों की समीक्षा के बाद, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया है कि आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और 21 अगस्त तक मंत्री सुरेखा को नोटिस दिया जाए।
विज्ञापन
क्या है मानहानि का मामला
मानहानि का यह मामला पिछले साल अक्तूबर का है, जब मंत्री कोंडा सुरेखा द्वारा केटीआर को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की गई थी। कोंडा सुरेखा ने कथित तौर पर फिल्म अभिनेत्री समांथा और अभिनेता नागा चैतन्या के तलाक के लिए पूर्व मंत्री केटीआर को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा भी कई अन्य निराधार आरोप लगाए थे। केटीआर के वकील ने तर्क दिया कि ये बयान निराधार थे और दुर्भावना से दिए गए थे। इन बयानों से केटीआर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- इंडिगो थप्पड़कांड: घटना के बाद लापता हुआ पीड़ित असम में मिला, परिवार ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अदालत ने बयान का वीडियो साक्ष्य भी स्वीकार किया
कोंडा सुरेखा की कानूनी टीम ने शिकायत के न्यायाधिकार और स्वीकार्यता को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन अदालत ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। अदालत ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश का हवाला दिया जिसमें मामले पर सुनवाई करने के न्यायालय के अधिकार की पुष्टि की गई थी। अदालत ने सबूत के तौर पर मंत्री के विवादित बयान का वीडियो भी स्वीकार कर लिया, जो एक पेन ड्राइव में है। इससे पहले केटीआर ने कोंडा सुरेखा को नोटिस भेजकर उनके बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन