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चुनाव प्रचार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियों का नहीं कर सकते इस्तेमाल : न्यायालय
Mon, 11 Mar 2019 07:54 PM IST
Gaurav Pandey
भाषा, कोच्चि
भाषा, कोच्चि
Published by: Gaurav Pandey
Updated Mon, 11 Mar 2019 07:54 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां प्रचार के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नाम्बियार की पीठ ने एक याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश दिया।
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इस याचिका में आगामी चुनावों में फ्लैक्स और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य सामग्रियों के इस्तेमाल पर रोक का अनुरोध किया गया था। याचिका में तिरुवनंतपुरम के निवासी श्याम कुमार ने आगामी चुनाव प्रचार दौर में राज्य में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं पर रोक के लिए अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
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उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो इन नुकसानदेह वस्तुओं का चुनाव प्रचार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। यह चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरणों में आयोजित होगा।
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