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अदालत ने अन्नाद्रमुक विधायकों की अयोग्यता मामले में आदेश सुरक्षित रखा

Sat, 01 Sep 2018 05:13 AM IST
भाषा, चेन्नई
भाषा, चेन्नई Updated Sat, 01 Sep 2018 05:13 AM IST
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Court reserves order in case of disqualification of AIADMK legislators
madras high court
मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के टीटीवी दिनाकरन धड़े के 18 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के मामले में फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज आदेश सुरक्षित रखा लिया। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन की पीठ ने करीब 12 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज फैसला सुरक्षित रखा। 
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अदालत के फैसले का असर मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के भविष्य में सत्ता में काबिज रहने पर पड़ेगा। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों को पिछले साल सितंबर में अयोग्य घोषित कर दिया था। 
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