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अदालत ने अन्नाद्रमुक विधायकों की अयोग्यता मामले में आदेश सुरक्षित रखा
भाषा, चेन्नई
Updated Sat, 01 Sep 2018 05:13 AM IST
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madras high court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के टीटीवी दिनाकरन धड़े के 18 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के मामले में फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज आदेश सुरक्षित रखा लिया। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन की पीठ ने करीब 12 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज फैसला सुरक्षित रखा।
अदालत के फैसले का असर मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के भविष्य में सत्ता में काबिज रहने पर पड़ेगा। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों को पिछले साल सितंबर में अयोग्य घोषित कर दिया था।
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अदालत के फैसले का असर मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के भविष्य में सत्ता में काबिज रहने पर पड़ेगा। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों को पिछले साल सितंबर में अयोग्य घोषित कर दिया था।
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