फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Court reserves its order in ongoing criminal defamation case against Tejashwi Yadav

Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव पर चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में फैसला सुरक्षित, इस दिन आएगा फैसला

Wed, 09 Aug 2023 07:03 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 09 Aug 2023 07:03 PM IST
सार

गुजरात में आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने समन जारी करने पर इस महीने के आखिरी सप्ताह के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 
 

विज्ञापन
Court reserves its order in ongoing criminal defamation case against Tejashwi Yadav
Tejashwi Yadav - फोटो : Social Media

विस्तार

गुजरात में आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने समन जारी करने पर इस महीने के आखिरी सप्ताह के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 

विज्ञापन


अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार की अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह 28 अगस्त को इस पर आदेश पारित करेगी कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज मामले में उन्हें समन जारी किया जाए कि नहीं?
विज्ञापन


अदालत ने सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया ताकि यह तय किया जा सके कि अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता एवं कारोबारी हरेश मेहता की शिकायत के आधार पर बिहार के उपमुख्यमंत्री को समन जारी किया जाए या नहीं। हरेश मेहता ने 21 मार्च को पटना में मीडिया के सामने दिए गए तेजस्वी यादव के बयान के ‘सबूत’ के साथ अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्या कहा था तेजस्वी यादव ने 
हरेष मेहता ने कहा था कि पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था। बिहार के डिप्टी सीएम ने अपने बयान में कहा था कि वर्तमान में जो स्थिति है, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उन्हें माफ भी कर दिया जाता है। यह बात उन्होंने तब कही जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल की रेड नोटिस से हटा दिया गया था।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed