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धर्म अनुसार अंतिम संस्कार करने से रोका तो कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया

Sat, 09 Dec 2017 05:37 AM IST
एजेंसी शिलांग
एजेंसी शिलांग Updated Sat, 09 Dec 2017 05:37 AM IST
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court imposed one lakh fine when performing funeral prevented according to religion

मेघालय हाईकोर्ट ने खासी समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करने से रोकने वाले चार लोगों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि इन लोगों ने संविधान का अपमान किया है। जिन चार लोगों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें पूर्वी खासी हिल जिले में ‘हीमा मीलिएम (ग्राम पंचायत)’ का एक ‘मंत्री’ भी शामिल है। 

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खासी मत को मानने वाले याचिकाकर्ता संगठन ने चार लोगों पर आरोप लगाया कि चार लोगों ने उनके मत को मानने वालों को एक मृतक का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार करने की अनुमति नहीं दी। जज ने इन लोगों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 
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यह राशि समाज कल्याण विभाग की तरफ से बने घरों में रहने वाले नाबालिगों के हित में प्रयोग की जाएगी। जज ने पूर्वी खासी हिल्स के जिला उपायुक्त को नियाम खासी समुदाय के सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए पंचायत में जगह चिह्नित करने का भी आदेश दिया।

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