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अदालत ने अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले में बिचौलिए की हिरासत अवधि बढ़ाई

Thu, 25 Oct 2018 06:53 PM IST
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Updated Thu, 25 Oct 2018 06:53 PM IST
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Court extends custody of intermediary in Rakesh Asthana cbi bribery case
राकेश अस्थाना
दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज रिश्वत मामले में गिरफ्तार बिचौलिए मनोज प्रसाद की हिरासत अवधि बृहस्पतिवार को पांच दिनों के लिए बढ़ा दी।
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सीबीआई ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसे प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। 
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सीबीआई ने कारोबारी सतीश सना की लिखित शिकायत पर अस्थाना और पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में अस्थाना और कुमार के अलावा बिचौलिए प्रसाद तथा सोमेश प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया है।
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