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अदालत ने अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले में बिचौलिए की हिरासत अवधि बढ़ाई
भाषा, नई दिल्ली
Updated Thu, 25 Oct 2018 06:53 PM IST
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राकेश अस्थाना
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दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज रिश्वत मामले में गिरफ्तार बिचौलिए मनोज प्रसाद की हिरासत अवधि बृहस्पतिवार को पांच दिनों के लिए बढ़ा दी।
सीबीआई ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसे प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
सीबीआई ने कारोबारी सतीश सना की लिखित शिकायत पर अस्थाना और पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में अस्थाना और कुमार के अलावा बिचौलिए प्रसाद तथा सोमेश प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया है।
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सीबीआई ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसे प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
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सीबीआई ने कारोबारी सतीश सना की लिखित शिकायत पर अस्थाना और पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में अस्थाना और कुमार के अलावा बिचौलिए प्रसाद तथा सोमेश प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया है।
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