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अदालत ने बढ़ाई वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि

Sat, 19 Jan 2019 06:15 PM IST
आसिम खान भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Sat, 19 Jan 2019 06:15 PM IST
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court extended interim stay on arrest of Robert Vadra close associate Manoj Arora

दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि शनिवार को छह फरवरी तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार को बताया कि अरोड़ा जांच में सहयोग कर रहे हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह ने बताया, “वह जांच की प्रक्रिया में कल शामिल हुए। अब तक वह सहयोग कर रहे हैं।”

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ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने आवेदन पर दलील रखने के लिए दो और हफ्ते मांगे, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। राणा ने कहा कि यह देखा जाना है कि क्या अरोड़ा आगे भी सहयोग करेंगे। यह मामला लंदन की एक संपत्ति की खरीद में हुए धनशोधन के आरोपों से जुड़ा हुआ है। लंदन के ब्रायनस्टन स्कवायर स्थित इस संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है जिसपर कथित तौर पर मालिकाना हक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा वाड्रा का है।
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पिछली सुनवाई के दौरान अरोड़ा ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया था कि राजग सरकार ने ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ की वजह से उनपर यह मामला लगाया है। हालांकि, ईडी ने आरोपों का खंडन किया था।  एजेंसी ने कहा था, ‘‘क्या किसी भी प्राधिकार को किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती की जांच महज इसलिये नहीं करनी चाहिये कि इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा जाएगा।’’ 

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