फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Court created guidelines for women crime reporting

‘महिला अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश बनाए कोर्ट’

Thu, 06 Sep 2018 03:02 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Thu, 06 Sep 2018 03:02 AM IST
विज्ञापन
Court created guidelines for women crime reporting
supreme court
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए  सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश बनाने का आग्रह किया है। एमाइकस क्यूरी इंदिरा जयसिंह ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पीड़ित के अधिकारों के बीच सामंजस्य बनाए जाने की जरूरत है। 
विज्ञापन


जस्टिस मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की पीठ को जयसिंह ने बताया कि कोर्ट के अधीन मामलों की मीडिया में समानांतर सुनवाई होती है और कोर्ट को दिशा-निर्देश बनाने चाहिए कि कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध की रिपोर्टिंग हो। एमाइकस क्यूरी ने दावा किया कि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने से पहले पुलिस मीडिया में जानकारी लीक करती है, इससे न्यायपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप होता है। 
विज्ञापन


उन्होंने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही मीडिया ने अपना फैसला सुना दिया कि कुछ आरोपी निर्दोष हैं। केंद्र की ओर से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।  
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed