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कोरोना: नियम नहीं माने तो हवाई यात्रा पर जिंदगी भर का प्रतिबंध, कानूनी कार्रवाई भी संभव

Sat, 20 Mar 2021 11:56 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Sat, 20 Mar 2021 11:56 AM IST
सार

  • हवाई यात्रा के दौरान कोरोना के नियमों का पालन ना करने वाले यात्रियों पर होगी सख्त कार्रवाई
  • विमान के अंदर मास्क ना पहनने पर टेक-ऑफ से पहले यात्री को उतारा जा सकता है
  • डीजीसीए का आदेश, अपील के बाद भी नियम ना मानने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

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coronavirus india lifetime ban on travel violation of rules may cause lifetime ban of air travel and police case corona
कोरोना के नियमों का पालन ना करने वाले यात्रियों पर लाइफटाइम बैन - फोटो : istock

विस्तार

देश में कोरोना की दूसरी लहर पैर पसारने लगी है, ऐसे में सभी राज्य कोरोना को रोकने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। वहीं हवाई यात्रा के दौरान अगर कोई यात्री कोरोना के नियमों का पालन नहीं करता है, तो एयरलाइंस की ओर से उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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हाल ही में अलग-अलग विमान से ऐसे आठ लोगों को उतारा गया है, जो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इन सभी यात्रियों ने मास्क और पीपीई किट पहनने से इनकार कर दिया था। पिछले एक हफ्ते में तीन एयरलाइंस से जुड़े ऐसे आठ मामले सामने आए। 
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नियमों का पालन ना करने पर होगी सख्त कार्रवाई
बुधवार को इंडिगो के दिल्ली से हैदराबाद जाने वाले विमान में एक महिला यात्री ने मास्क ना पहनने से मना कर दिया था। इसके अलावा दिल्ली से गोवा जाने वाले दूसरे विमान में एक और यात्री ने मास्क पहनने से मना कर दिया था। इंडिगो ने इन दोनों मामले में यात्रियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। 
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इसके अलावा 15 मार्च को एयर एशिया इंडिया ने दो लोगों की यात्रा पर रोक लगा दी थी। ये यात्री गोवा से मुंबई जा रहे थे और नियम ना मानने वाले दोनों यात्रियों को बीच की सीट मिली थी, जिसमें उन्हें पीपीई किट पहनने के लिए कहा गया था और उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया था। 

वहीं 16 मार्च को अलायंस एयर ने जम्मू-कश्मीर विमान के चार यात्रियों को सुरक्षा के हवाले कर दिया था। इन सभी ने केबिन क्रू और पायलट के बार-बार अपील करने के बाद भी मास्क ना पहनने से इनकार कर दिया था। कंपनी के सीईओ हरप्रीत सिंह का कहना है कि हवाई यात्रा में हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। 

नियम तोड़ने पर आजीवन प्रतिबंध संभव

सिविल एविएशन महानिदेशालय के मुताबिक, अगर कोई यात्री नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर दो साल तक के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। डीजीसीए ने कहा कि अगर बार-बार अपील करने के बाद भी यात्री नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बेलगाम यात्रियों की कैटेगरी में डाला जा सकता है, यानी उन पर आगे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। डीजीसीए के आदेश के मुताबिक अगर कोई यात्री बार-बार अपील करने के बाद भी नियम का पालन नहीं करता है तो उसे तीन महीने से लेकर आजीवन 'नो फ्लाई लिस्ट' में डाला जा सकता है। 

औचक निरीक्षण का आदेश
डीजीसीए के प्रमुख अरुण कुमार ने सभी हवाईअड्डों पर औचक निरीक्षण के आदेश दिए हैं। इसके आधार पर यह देखा जाएगा कि कंपनियां और यात्रियों की ओर से कोरोना के नियमों का कितना पालन किया जा रहा है। 

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते आदेश जारी करते हुए कहा था कि अगर कोई यात्री विमान में मास्क, पीपीई किट पहनने से मना करता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उसे विमान से उतारा जा सकता है। आदेश में कहा गया कि इस तरह के यात्रियों पर एयरलाइंस कार्रवाई कर सकती है।

डीजीसीए के सर्कुलर की मुख्य बातें

  • हवाईअड्डे का संचालन देखने वाले ये तय करें कि यात्री ने मास्क पहना है और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है।
  • प्रोटोकॉल के तहत मास्क नाक के नीचे नहीं होना चाहिए, इसका पालन हवाईअड्डे में पहुंचने से लेकर निकलने तक होना चाहिए।
  • विमान में अगर कोई यात्री बार-बार अपील के बाद भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे टेक-ऑफ से पहले उतारा जा सकता है।
  • विमान में जाने के बाद अगर कोई यात्री मास्क नहीं पहनता है तो उसे बेलगाम यात्री की लिस्ट में डाला जा सकता है।
  • ऐसे बेलगाम यात्रियों को तीन महीने से लेकर आजीवन नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है।
  • नियमों का पालन करवाने के लिए सीआईएसएफ या पुलिस प्रवेश द्वार पर रहें, ताकि बिना मास्क के लोग अंदर ना जा सकें।
  • नियम ना मानने वाले यात्रियों को चेतावनी देकर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया जाए और कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए।
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