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कोरोना का कहर : गृह मंत्रालय ने जारी किए सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश, अब इन नियमों का करना होगा पालन

Tue, 23 Mar 2021 05:37 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 23 Mar 2021 05:37 PM IST
सार

  • कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश
  • राज्यों से कोरोना की जांच में और तेजी लाने को कहा गया है
  • जिलाधिकारियों से कंटेंमेंट जोन को रेखांकित करने को कहा गया है

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Coronavirus guidelines,  MHA guidelines for covid19 for effective control
गृह मंत्रालय - फोटो : ANI

विस्तार

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्यों से कोरोना की जांच में और तेजी लाने को कहा गया है। जो भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उन्हें तुरंत क्वारंटीन होना है और जल्द से जल्द इलाज की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। राज्यों को जांच, संपर्कों का पता लगाने, उपचार प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

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वहीं जिस भी इलाके में कोरोना के मामले अधिक मिल रहे हैं उन्हें रेखांकित कर कंटेंमेंट जोन घोषित करने को कहा गया है। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जो भी क्षेत्र कंटेंमेंट जोन में हो उसे वेबसाइट पर जरूर अपलोड करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, वहीं साथ ही इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करें। जो भी क्षेत्र कंटेंमेंट घोषित होंगे उसकी कड़ी निगरानी की जाएगी और उन घरों की भी निगरानी होगी जो कि इन क्षेत्रों में शामिल होंगे।
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सार्वजनिक जगह, दफ्तर, बाजार, भीड़-भाड़ वाले इलाके में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाना राज्य एवं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि जो लोग मास्क न पहने, शारीरिक दूरी का पालन न करें उनपर भी कड़ी निगरानी रखें और जरूरत हो तो जुर्माना भी कर सकते हैं। कोरोना के मामले अधिक मिलने पर लोकल स्तर जैसे शहर, वार्ड और पंचायत को लॉकडाउन कर सकते हैं। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश पर पाबंदी नहीं होगी खासकर जो लोग व्यवसाय के लिए सीमावर्ती देश में जा रहें हो।

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