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कोरोना: राज्यों के नगर निगम सख्त, अहमदाबाद में बिना मास्क निकले तो 3 साल जेल या 5 हजार जुर्माना

Mon, 13 Apr 2020 06:56 AM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद। Published by: योगेश साहू Updated Mon, 13 Apr 2020 06:56 AM IST
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Coronavirus Case News In Hindi : State municipal corporations strict, if found without mask then 3 years jail or 5 thousand fine in Ahmedabad
लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकली युवतियों से पूछताछ करता पुलिस कर्मी। - फोटो : PTI

कोरोना वायरस का संक्रमण तेज होते देख गुजरात में सख्ती तेज हो गई है। अहमदाबाद और सूरत में बिना मास्क पहने बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। अहमदाबाद नगर निगम ने रविवार को आदेश जारी कर दिया कि जो लोग सोमवार से मास्क नहीं पहनेंगे, उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा या तीन साल की जेल होगी।

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आदेश महामारी एक्ट के तहत नगर निगम के आयुक्त विजय नेहरा ने जारी किया है। उन्होंने बताया कि सोमवार से सुबह छह बजे से अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र का हर व्यक्ति मास्क पहनेगा। अगर ऐसा करते हुए वो नहीं पाया गया तो उसे तीन साल की जेल या पांच हजार रुपये जुर्माना भुगतना होगा।
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उन्होंने कहा कि लोग बाजार या घर में बना मास्क पहनने के साथ नाक और मुंह को ढकने के लिए रूमाल लगा सकते हैं। इसी तरह सूरत नगर निगम ने बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोगों पर सौ रुपये जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है।
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महाराष्ट्र : मुंबई में केस चलेगा
बीएमसी ने स्थानीय लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों और वाहनों से यात्रा करने के दौरान मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन का केस चलेगा। कहा गया है कि घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना है भले ही वो बाजार या घर पर बना हो।

मध्यप्रदेश : महामारी एक्ट में कार्रवाई

'बाजार में मिलने वाला या घर पर तैयार तीन सतह का मास्क पहनना यहां भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई नागरिक ऐसा करते नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ राज्य के महामारी एक्ट 1949 के तहत कार्रवाई होगी और कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

ओडिशा : 200 से 500 रुपये जुर्माना
राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने बीते बृहस्पतिवार को घोषणा कर दी थी कि पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर बिना कोई मास्क के दिखेगा तो पहले तीन बार उसपर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके बाद पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।

चंडीगढ़ : आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते चंडीगढ़ में चल रहे कर्फ्यू के बीच  अगर कोई बिना मास्क के दिखेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 के सेक्शन 22 के तहत कार्रवाई होगी। केंद्र शासित प्रदेश के सलाहकार मनोद पंरिदा ने ये जानकरी देते हुए कहा कि हर नागरिक को इसका पालन करना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश : घर से बाहर कदम रखें तो ये रखें ध्यान
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी कह चुके हैं कि मास्क पहनकर ही निकलें। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन के मुताबिक जिनके पास मास्क नहीं है, वो रूमाल या दूसरे कपड़े से मुंह ढक लें।

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