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मध्य प्रदेश: दंगे भड़काने के आरोप में कांग्रेस विधायक समेत 12 को जेल
टीम डिजिटल अमर उजाला
Updated Fri, 15 Sep 2017 08:52 AM IST
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- फोटो : Google
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मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक कोर्ट ने कांग्रेस विधायक, दो पूर्व विधायक व अन्य 9 को 6 महीने की सजा सुनाई है। इन सभी पर दंगे भड़काने का आरोप है, जिसके चलते कोर्ट ने सभी पर गंभीर कार्यवाही की है। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जज अभिषेक सक्सेना ने कैलारस के कांग्रेस विधायक राम सिंह यादव, पूर्व विधायक हरीवल्लभ शुक्ला, विरेंद्र रघुवंशी और अन्य नौ को ये सजा सुनाई है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 353 ( सरकारी कर्मचारी से पब्लिक प्लेस पर बदसलूकी करना), (148 दंगे भड़काना) और 336 (दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत कार्रवाई की गई है।
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इतना ही नहीं सभी पर पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने का भी गंभीर आरोप लगा हुआ है। बता दें कि 30 सितंबर, 2011 को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के ऑफिस पर पत्थरबाजी भी की थी।
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