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पाबंदी: केरल में आज से 9 दिन का लॉकडाउन, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद?
Sat, 08 May 2021 08:49 AM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Sat, 08 May 2021 08:49 AM IST
सार
सरकारी आदेश के मुताबिक, सभी सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, धार्मिक स्थल, बाजार, निजी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
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केरल में पूर्ण लॉकडाउन
- फोटो : PTI
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विस्तार
केरल सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार रोकने के लिए राज्य में 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। यह आज यानी (8 मई) से शुरू होकर 16 मई तक चलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है।
सरकारी आदेश के मुताबिक, सभी सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, धार्मिक स्थल, बाजार, निजी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं के लिए आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। राशन दुकान, सब्जी दुकान, समेत जरूरी वस्तुओं की दुकानें शाम 7:30 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा ही राज्य में बैंक, बीमा कंपनियां, प्लेन, बस या ट्रेन की आवाजाही भी जारी रहेगी।
जानिए क्या रहेगा खुला ?
जानिए क्या रहेगा बंद ?
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सरकारी आदेश के मुताबिक, सभी सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, धार्मिक स्थल, बाजार, निजी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं के लिए आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। राशन दुकान, सब्जी दुकान, समेत जरूरी वस्तुओं की दुकानें शाम 7:30 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा ही राज्य में बैंक, बीमा कंपनियां, प्लेन, बस या ट्रेन की आवाजाही भी जारी रहेगी।
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जानिए क्या रहेगा खुला ?
- पेट्रोल पंप, सैन्य विभाग, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, पुलिस समेत आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।
- अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिकित्सा प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
- राशन दुकान, फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, पोल्ट्री दुकान खोलने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी।
- आम लोगों के लिए बैंकों सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहेगा। बैंकों में कम से कम स्टाफ को बुलाया जाएगा।
- मेट्रो को छोड़कर रेल और हवाई सेवाएं चालू रहेंगी।
- वास्तविक प्रमाण के आधार पर निजी वाहन या टैक्सी का इस्तेमाल किया जाएगा।
- हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के लिए निजी वाहन से जाने के लिए टिकट दिखाना अनिवार्य होगा।
- मरीज को अस्पताल ले जाने और लाने के लिए निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं।
जानिए क्या रहेगा बंद ?
- सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे।
- निजी और सरकारी कंपनियां बंद रहेंगी।
- सभी रोडवेज और जलमार्ग परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी।
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
- सभी धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर रोक रहेगी।
- अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
- विवाह समारोह में 20 से ज्यादा लोगों को हिस्सा नहीं लेना है। समारोह के दौरान लोगों को कोविड दिशानिर्देश का पालन करना होगा।