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Complaints Against Lawyers: वकीलों के खिलाफ शिकायतों का 31 दिसंबर तक हो निपटारा, SC का निर्देश

Fri, 07 Oct 2022 07:15 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 07 Oct 2022 07:15 PM IST
सार

पीठ ने कहा, अनुशासन बनाए रखने और पेशे की शुद्धता बनाए रखने के लिए संबंधित वादियों द्वारा की गई शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करने की आवश्यकता है।

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Complaints against lawyers need to be disposed of expeditiously for purity of profession: SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

वकीलों के खिलाफ वादियों द्वारा की गई शिकायतों को देखते हुए कानूनी पेशे की शुद्धता बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को 31 दिसंबर, 2022 तक ऐसी सभी शिकायतों का निपटान करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता और बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, जिसमें शीर्ष बार निकाय को हस्तांतरित शिकायतों की जांच पूरी करने के लिए समय तीन महीने बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आखिरी मौके के रूप में हम बीसीआई द्वारा प्राप्त शिकायतों और/या बीसीआई को हस्तांतरित की गई शिकायतों के निपटान के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक का समय बढ़ाते हैं। बीसीआई को प्राप्त और/या बीसीआई को हस्तांतरित की गई शिकायतों का निर्णय और निपटान करना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि संबंधित राज्यों की बार काउंसिल के समक्ष शिकायतें एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थीं और उन्हें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 36 (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था। 
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पीठ ने कहा, अनुशासन बनाए रखने और पेशे की शुद्धता बनाए रखने के लिए संबंधित वादियों द्वारा की गई शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करने की आवश्यकता है ताकि वादियों को पेशे और इसकी प्रणाली में विश्वास बना रहे। 29 सितंबर को शीर्ष अदालत ने एक पक्ष की दलील पर भी ध्यान दिया कि इस तथ्य के बावजूद कि शिकायतें एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, संबंधित राज्य बार काउंसिल ने मामलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित नहीं किया है। हम एक बार फिर अपने पहले के आदेश को दोहराते हैं और निर्देश देते हैं कि सभी संबंधित राज्य बार काउंसिल, जिनके समक्ष शिकायतें दायर करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, बार को स्थानांतरित कर दी जाएंगी।  

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