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लड़कियों के विवाह की आयु: समिति ने सौंपी रिपोर्ट, न्यूनतम उम्र बढ़ाने की सिफारिश

Tue, 19 Jan 2021 10:11 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 19 Jan 2021 10:11 PM IST
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Committee assessing marriage age of girls submitted report to PMO and Ministry of Women and Child Development
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु का आकलन करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी हैं। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि समिति ने लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है। एक अधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहा है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, 'हमने हमारी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति जब रिपोर्ट जमा करेगी तब हम उचित फैसला लेंगे।'
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उल्लेखनीय है कि देश में वर्तमान में महिलाओं के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बता दें कि पिछले साल जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया गया था। इस कार्यबल को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक जमा करनी थी लेकिन सूत्रों ने बताया कि सिफारिशें हाल ही में जमा की गई हैं। सूत्रों के अनुसार अब इस मामले पर केंद्र सरकार जल्द ही कोई फैसला ले सकती है।

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