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मालेगांव धमाका: एनआईए अदालत ने कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत अर्जी खारिज की

Mon, 26 Sep 2016 11:24 PM IST
एजेंसी/मुंबई
एजेंसी/मुंबई Updated Mon, 26 Sep 2016 11:24 PM IST
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colonel purohit accused in malegaon blast case denied bail by special court
- फोटो : demo pic

एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी। सोमवार को यह आदेश विशेष न्यायाधीश एसडी टेकाले ने सुनाया।

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पुरोहित ने अपनी जमानत अर्जी में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मकोका के तहत उनके खिलाफ लगे आरोपों को हटा लिया है। इस तरह उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत अभियोग चलाने का अनुमोदन दोषपूर्ण था। 
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पुरोहित ने कहा कि धमाके में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिना ट्रायल के पिछले सात साल से वह जेल में बंद हैं। हालांकि एनआईए ने उनकी जमानत याचिका पर आपत्ति करते हुए कहा कि पुरोहित के तर्क पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान गौर किया जा सकता है, इस मौके पर नहीं। एनआईए ने कहा कि प्रथम दृष्टया पुरोहित के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

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