फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Coal Scam: Former Coal Secretary HC Gupta sentenced to three years

Coal Scam: पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत तीन को जेल, नागपुर की कंपनी को खदान आवंटन में धांधली के दोषी

Mon, 08 Aug 2022 11:22 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 08 Aug 2022 11:22 AM IST
सार

यह केस महाराष्ट्र की एक कोयला खदान से जुड़ा है। कोर्ट ने इसी मामले में कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा को भी दो साल की कैद की सजा सुनाई है।  दोनों को पिछले हफ्ते अदालत ने दोषी ठहराया था।

विज्ञापन
Coal Scam: Former Coal Secretary HC Gupta sentenced to three years
पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन साल की सजा

विस्तार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज कोयला घोटाले के एक मामले में दो वरिष्ठ पूर्व अधिकारियों समेत तीन को सजा सुनाई है। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन साल की व कंपनी के निदेशक को चार साल की सजा सुनाई है। यह मामला नागपुर की एक निजी कंपनी को कोयला खदान आवंटन में धांधली से जुड़ा है। 

विज्ञापन


यह केस महाराष्ट्र की एक कोयला खदान को निजी कंपनी को आवंटित करने में हुई अनियमितता का है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने गुप्ता के अलावा इस मामले में कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा को भी दो साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों को पिछले हफ्ते अदालत ने दोषी ठहराया था। कोर्ट ने इस मामले में निजी कंपनी के निदेशक मुकेश गुप्ता को भी चार साल जेल की सजा सुनाई। क्रोफा पर 50 हजार रुपये का तो गुप्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह मुकेश गुप्ता व कंपनी पर भी दो-दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। 
विज्ञापन


कोयला घोटाले के 11 मामलों में अब तक सजा
विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और कोयला मंत्रालय के ही पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा तथा अन्य को महाराष्ट्र में लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता के लिए दोषी करार दिया है। नागपुर की कंपनी ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके निदेशक मुकेश गुप्ता को भी दोषी ठहराया गया। इन सभी को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाया गया। कोयला घोटाले में दोषसिद्धि का यह 11वां मामला है।
विज्ञापन
विज्ञापन


गुप्ता तीन अन्य मामलों में भी दोषी पाए गए
पूर्व कोयला सचिव गुप्ता इससे पहले तीन अन्य कोयला घोटाला मामले में भी दोषी करार दिए जा चुके हैं। इन मामलों में उनकी अपील दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं। अभी वे  जमानत पर हैं। सीबीआई के अनुसार, 2005 और 2011 के बीच आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और कोयला मंत्रालय को धोखा दिया। 

कंपनी के बारे में गलत जानकारी देकर गुमराह किया
आरोपियों ने कंपनी की संपत्ति, क्षमता, उपकरण और खरीद की स्थिति तथा संयंत्र की स्थापना के बारे में गलत जानकारी देकर ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में कोल ब्लॉक आवंटित करने के लिए केंद्र और कोयला मंत्रालय को गुमराह किया। जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने अपने आवेदन में दावा किया था कि उसका कुल नेटवर्थ 120 करोड़ रुपये है जबकि हकीकत में उसकी कुल कीमत 3.3 करोड़ रुपये थी। साथ ही कंपनी ने 30,000 टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) के बदले अपनी मौजूदा क्षमता 1,20,000 टीपीए दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2014 को सभी कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed