फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   CIC imposed Rs.136 crores penalty on Google for Partiality and Manipulation

गूगल पर पक्षपात और हेरफेर के आरोप में 136 करोड़ रुपये का जुर्माना

Fri, 09 Feb 2018 04:10 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Fri, 09 Feb 2018 04:10 AM IST
विज्ञापन
CIC imposed Rs.136 crores penalty on Google for Partiality and Manipulation
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सर्च इंजन गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने साल 2012 में दर्ज शिकायत पर यह कार्रवाई की है। नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना ‘स्पर्धा-रोधी व्यवहार’ के मामले में किया गया है। वही सीसीआई के आदेश पर गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि, 'हम आयोग की चिंताओं का पता लगा रहें हैं और इस बारे में अगले कदम के बारे में फैसला करेंगे।' 
विज्ञापन


वैश्विक स्तर पर गूगल पर यह जुर्माना लगाए जाने का अनोखा मामला है। आरोप है कि गूगल ने आनलाइन सर्च इंजन बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाते हुए सर्च में पक्षपात और हेरफेर किया। सीसीआई आदेश के अनुसार कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के पांच फीसदी के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है।
विज्ञापन


आयोग ने कहा कि गूगल ने शिकायत पर जो जवाब दिया है उस पर गंभीरता से विचार के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। यह फैसला 2012 में मैट्रीमनी.कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी की शिकायत पर आया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed