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Mumbai: गैंगस्टर छोटा राजन को मुंबई सत्र अदालत ने किया आरोपमुक्त, दाऊद के गुर्गे की हत्या मामले में था आरोपी

Tue, 20 Dec 2022 08:14 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Tue, 20 Dec 2022 08:14 PM IST
सार

छोटा राजन 2015 में इंडोनेशिया के बाली से लाये जाने के बाद से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वह कई अन्य मुकदमों का सामना कर रहा है। उसे पत्रकार जे डे हत्याकांड में दोषी ठहराया गया है। 

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Chhota Rajan acquitted by Mumbai sessions court in Dawood henchman murder case
छोटा राजन

विस्तार

गैंगस्टर छोटा राजन को मुंबई की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के गिरोह के एक कथित सदस्य की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को बरी कर दिया है। गौरतलब है कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद के गिरोह के एक कथित सदस्य अनिल शर्मा को दो सितंबर 1999 को उपनगरीय अंधेरी में राजन के गुर्गों ने गोली मार दी थी। 

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जानकारी के मुताबिक, सत्र अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को इस मामले में आरोप मुक्त करने की अपील वाली याचिका को 17 दिसंबर को स्वीकार कर लिया था। हालांकि सत्र न्यायालय का विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ।
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मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि दाऊद गिरोह के एक कथित सदस्य अनिल शर्मा को दो सितंबर 1999 को उपनगरीय अंधेरी में छोटा राजन के गुर्गों ने गोली मार दी थी। अभियोजन पक्ष ने यह दावा भी किया कि सरगना दाउद और गैंगस्टर छोटा राजन के गिरोह के बीच जारी प्रतिद्वंद्विता के कारण अनिल शर्मा की हत्या कर दी गई थी।
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बता दें कि अनिल शर्मा कथित तौर पर उस गैंग का हिस्सा थे, जिसने 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जेजे अस्पताल में गोलीबारी की थी। दाऊद के गिरोह ने प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्य की हत्या के लिए कथित तौर पर गोलीबारी कराई थी।

सत्र न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष के पास इस याचिकाकर्ता (राजन) के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उनके पास सिर्फ शिकायतकर्ता की ओर से दी गई जानकारी है। ऐसे में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव याचिकाकर्ता को मिला है। 


बता दें कि छोटा राजन 2015 में इंडोनेशिया के बाली से लाये जाने के बाद से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वह कई अन्य मुकदमों का सामना कर रहा है। उसे पत्रकार जे डे हत्याकांड में दोषी ठहराया गया है। 

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