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EPFO: पीएफ निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा में होगा बदलाव, ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की तैयारी में केंद्र
Mon, 31 Mar 2025 04:55 PM IST
पवन पांडेय
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Mon, 31 Mar 2025 04:55 PM IST
सार
EPFO: केंद्र सरकार पीएफ निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने जा रही है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए पीएफ निकासी की व्यवस्था और आसान हो जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए पीएफ निकासी को और आसान बना दिया है। अब ऑटो-क्लेम सेटलमेंट (एएसएसी) की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की तैयारी की जा रही है।
क्या है नया बदलाव?
अब पीएफ के एडवांस क्लेम (एएसएसी) की सीमा 5 लाख रुपये तक होगी, इसके साथ ये क्लेम सेटलमेंट अब 3-4 दिन में होगा, पहले इसमें 10 दिन या उससे अधिक दिन (साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारी छुट्टियों के कारण) लगते थे। वहीं अब शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए भी ऑटो-क्लेम सुविधा मिलेगी। जबकि, पहले केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही ऑटो-क्लेम मिलता था।
यह भी पढ़ें - Vande Bharat Express: ट्रेन में छूटा लैपटॉप-कागजात से भरा बैग; देवदूत बनकर आए ट्रेन मैनेजर ने की यात्री की मदद
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ईपीएफओ के सदस्यों को कैसे होगा फायदा?
ईपीएफओ के अनुसार, 95 फीसदी क्लेम अब ऑटो-प्रोसेस होंगे, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को तुरंत पैसा मिलेगा। इसके लिए कागजी कार्यवाही कम कर दी गई है, पहले 27 चरण थे, अब सिर्फ 18 और जल्द ही मात्र छह चरण रह जाएंगे। अब पीएफ निकासी में यूपीआई और एटीएम की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। ईपीएफओ के मुताबिक, मई-जून तक यह सुविधा लागू हो सकती है।
यह भी पढ़ें - महाराष्ट्र: CM फडणवीस ने राउत के दावे को किया खारिज, कहा- मोदी के उत्तराधिकारी पर चर्चा की आवश्यकता नहीं
कब से मिलेगा यह लाभ?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) से मंजूरी मिलते ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। जिसके बाद कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ निकाल सकेंगे और समय पर जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। पिछले हफ्ते श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि मंत्रालय ने एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और सदस्य इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ निकाल सकते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) या बैंकों के सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी अन्य योजनाओं के सदस्यों के लिए भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
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क्या है नया बदलाव?
अब पीएफ के एडवांस क्लेम (एएसएसी) की सीमा 5 लाख रुपये तक होगी, इसके साथ ये क्लेम सेटलमेंट अब 3-4 दिन में होगा, पहले इसमें 10 दिन या उससे अधिक दिन (साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारी छुट्टियों के कारण) लगते थे। वहीं अब शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए भी ऑटो-क्लेम सुविधा मिलेगी। जबकि, पहले केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही ऑटो-क्लेम मिलता था।
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ईपीएफओ के सदस्यों को कैसे होगा फायदा?
ईपीएफओ के अनुसार, 95 फीसदी क्लेम अब ऑटो-प्रोसेस होंगे, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को तुरंत पैसा मिलेगा। इसके लिए कागजी कार्यवाही कम कर दी गई है, पहले 27 चरण थे, अब सिर्फ 18 और जल्द ही मात्र छह चरण रह जाएंगे। अब पीएफ निकासी में यूपीआई और एटीएम की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। ईपीएफओ के मुताबिक, मई-जून तक यह सुविधा लागू हो सकती है।
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कब से मिलेगा यह लाभ?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) से मंजूरी मिलते ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। जिसके बाद कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ निकाल सकेंगे और समय पर जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। पिछले हफ्ते श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि मंत्रालय ने एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और सदस्य इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ निकाल सकते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) या बैंकों के सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी अन्य योजनाओं के सदस्यों के लिए भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
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