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OPS: सरकार IAS-IPS और IFOS अधिकारियों को पुरानी पेंशन के लाभ के लिए देगी एक मौका; इस शर्त का करना होगा पालन

Fri, 14 Jul 2023 10:52 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Fri, 14 Jul 2023 10:52 PM IST
सार

आदेश में यह भी कहा गया है कि इस विकल्प का प्रयोग अधिकतम 30 नवंबर, 2023 तक किया जा सकता है। वे कर्मचारी, जो इन निर्देशों के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें एनपीएस द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा।

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Centre gives conditional one-time option to IAS-IPS AND IFoS officers to get benefits of OPS
पुरानी पेंशन योजना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एकमुश्त विकल्प देने का फैसला किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। केंद्र ने कहा है कि वे आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारी जिनकी नियुक्ति 22 दिसंबर, 2003 से पहले हुई हो। बता दें कि 22 दिसंबर, 2003 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की अधिसूचना की तारीख है।

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केंद्र का इस संबंध में उठाया गया यह कदम विभिन्न न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में आया है। केंद्र ने कहा कि उसे इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं- एआईएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस के अधिकारियों से प्रतिनिधित्व मिला है।
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कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि व्यय विभाग से सलाह-मशविरा के बाद यह फैसला किया गया कि एनपीएस की अधिसूचना जारी होने से पहले जिन पदों और रिक्तियों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए थे, उन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में लौटने का एक मौका दिया जाएगा। इस तरह सिविल सेवा परीक्षा, 2003 और 2004 और भारतीय वन सेवा 2003 के जरिये चयनित अधिकारी पुरानी पेंशन योजना के पात्र होंगे।
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ऐसे में सिविल सेवा परीक्षा, 2003 और 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चुने गए एआईएस के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि इस विकल्प का प्रयोग अधिकतम 30 नवंबर, 2023 तक किया जा सकता है। वे कर्मचारी, जो इन निर्देशों के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें एनपीएस द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। साथ ही इन कर्मियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि एक बार इस्तेमाल किया गया विकल्प ही आखिरी होगा। 

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