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Delhi HC: केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा- सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों का होगा समाधान, गठित करेंगे अपीलीय समिति

Mon, 19 Dec 2022 08:28 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 19 Dec 2022 08:28 PM IST
सार

सरकार ने ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया मंचों के यूजर्स के खातों के निलंबन और उन्हें हटाने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के समक्ष यह जानकारी दी। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए। 

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Central Govt in Delhi HC appellate committee will be set up to resolve complaints of social media users
delhi high court

विस्तार

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि वह नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन के बाद विवादास्पद सामग्री की मेजबानी करने पर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए अपीलीय समिति का गठन करेगी। 

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सरकार ने ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया मंचों के यूजर्स के खातों के निलंबन (सस्पेंशन) और उन्हें हटाने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के समक्ष यह जानकारी दी। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने 28 अक्तूबर की अधिसूचना रखी, जिसके संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में कुछ संशोधित नियम पेश किए गए हैं। 
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हाईकोर्ट ने कहा, इसे रिकॉर्ड पर रख लिया गया है। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 6 फरवरी के लिए तय की जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, आईटी नियमों के नियम 3ए में कहा गया है- शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष अपील करें। शामिल किए गए नए नियम के मुताबिक, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा आईटी संशोधन नियम, 2022 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक या अधिक शिकायत अपील समितियों का गठन करेगी। 
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इसके मुताबिक, प्रत्येक शिकायत अपील समिति के एक अध्यक्ष और केद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। शिकायत अधिकारी के निर्णय से अंसतुष्ट कोई भी व्यक्ति शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष गुहार लगा सकता है। 

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