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NLFT-ATTF: केंद्र ने त्रिपुरा के दो विद्रोही गुटों को घोषित किया गैरकानूनी संगठन, पांच साल के लिए लगा प्रतिबंध

Tue, 03 Oct 2023 10:56 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 03 Oct 2023 10:56 PM IST
सार

एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि एनएलएफटी और एटीटीएफ का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ गठबंधन में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना है

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Central Govt declared the NLFT ATTF its factions, wings and front organisations as unlawful associations
गृह मंत्रालय - फोटो : Social Media

विस्तार

त्रिपुरा में सक्रिय दो आतंकी संगठनों और इनके सभी धड़ों पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इनमें नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) शामिल हैं। दोनों पर 1997 में पहली बार प्रतिबंध लगा था, इसे मई 2019 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। ताजा कार्रवाई में फिर से 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया गया है।

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त्रिपुरा में पिछले कुछ महीनों से हिंसा के बीच गृह मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा नोफिकेशन के अनुसार यह संगठन अपना उद्देश्य त्रिपुरा को भारत से अलग करना बताते थे। वे त्रिपुरा के अन्य पृथकतावादी संगठनों के साथ गुट बनाकर सशस्त्र संघर्ष और त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना चाहते थे।
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सैकड़ों की हत्या व अपहरण में शामिल हैं दोनों संगठन
त्रिपुरा पुलिस के अनुसार 1989 में बने एनएलएफटी ने 600 आम लोगों की हत्या, 700 अपहरण और हथियारों की लूट अंजाम दी है। 1990 में बने एटीटीएफ के 1633 आतंकियों ने 1993 में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन बाकियों ने आतंकी गतिविधियां जारी रखीं। वे 300 हत्याएं व 200 अपहरण कर चुके हैं।

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