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लॉकडाउन अवधि में यात्रा के लिए बुक टिकट के रिफंड पर स्पष्टीकरण दे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट
Thu, 10 Sep 2020 08:58 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 10 Sep 2020 08:58 AM IST
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एयर इंडिया
- फोटो : Air India
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए हवाई टिकटों के पूर्ण रिफंड करने को इच्छुक है या नहीं? जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीजीसीए द्वारा कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे के संदर्भ में यह बात कही। डीजीसीए ने कहा था कि लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के लिए बुक कराई टिकट का पैसा वापस किया जाएगा।
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि मान लीजिए लॉकडाउन अवधि में यात्रा के लिए 15 मार्च को टिकट बुक कराई गई और उड़ान रद्द हो गई तो इसका भी पूरा पैसा वापस किया जाएगा, भले ही बुकिंग तिथि लॉकडाउन अवधि से पहले की है। उन्होंने कहा कि वह इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे।
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साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी अन्य देश से किसी दूसरे देश के लिए टिकट बुक कराई गई तो उस टिकट के पैसे की वापसी से सरकार का कोई लेनादेना नहीं है। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने मांग की है कि राहत उन सभी को दी जानी चाहिए जिनकी उड़ानें लॉकडाउन के कारण रद्द कर दी गई थीं। मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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