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केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा, हम फेक न्यूज के खतरों से वाकिफ, इससे निपटने को बनाए कानून

Fri, 09 Oct 2020 05:42 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 09 Oct 2020 05:42 AM IST
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Central Government said in the Delhi High Court that We made laws to deal with fake news
सांकेतिक तस्वीर

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज के खतरों से वाकिफ है और इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए कानून भी बनाए हैं।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की गैरकानूनी सामग्री कोर्ट के आदेश या सरकार के नोटिफिकेशन या फिर नीतियों के उल्लंघन के लिए वेबसाइटों के अपने अधिकारियों द्वारा ही पाबंदी लगाई जा सकेगी।
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मंत्रालय ने यह हलफनामा आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की ओर से दाखिल एक याचिका के जवाब  दिया है। याचिका में केंद्र, गूगल, फेसबुक और ट्विटर को भड़काऊ भाषण और फेक न्यूज से संबंधित सामग्रियों को हटाने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

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