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केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से संबंधित पुनर्विचार याचिका रद्द करने की अपील की

Sat, 09 Jan 2021 11:24 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 09 Jan 2021 11:24 PM IST
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Central government appeals to quash reconsideration petition related to PM Cares Fund
pm cares fund - फोटो : social media

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स) को मिली धनराशि के बारे में जानकारी देने से संबंधित पुनर्विचार याचिका खारिज करने का शनिवार को अनुरोध किया।  केंद्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ को बताया कि पीएम केयर्स फंड के 2019-20 के लिये फंड प्राप्ति और भुगतान खातों का ऑडिट विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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अधिवक्ता अरविंद वाघमारे की याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय में अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और अनिल किलोर के समक्ष हलफनामा दाखिल किया है। वाघमारे ने उच्च न्यायालय के अगस्त 2020 के उसे फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें अदालत ने पीएम केयर्स कोष को मिली धनराशि की जानकारी सार्वजनिक करने की याचिका खारिज कर दी थी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम केयर्स फंड बनाया था।
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केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि पुनर्विचार याचिका पूरी तरह से 'निरर्थक है और यह चर्चा में आने के प्रयास के अलावा कुछ और नहीं है। हलफनामे में कहा गया है कि पुनर्विचार याचिका में कोई नया आधार नहीं है। अदालत ने शनिवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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